Haryana Labour Cycle Yojana Online Form
Labour Department Of Haryana Haryana Free Cycle Yojana Short Details of Scheme Notification Last Date : Always Open |
आवश्यक दस्तावेज- आधार कार्ड
- पहचान प्रमाण पत्र
- श्रमिक पंजीकरण प्रमाण पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
- बैंक पासबुक
- मोबाईल नंबर
- पासपोर्ट साइज़ फोटो इत्यादि।
| पात्रता- इस योजना का लाभ केवल पंजीकृत श्रमिक ही ले सकते हैं।
- हरियाणा साइकिल योजना का लाभ लेने के लिए 1 वर्ष की नियमित सदस्यता जरूरी है।
- हरियाणा साइकिल योजना का लाभ 5 वर्ष मे केवल एक बार ले सकते हैं। यदि आपने पिछले पाँच वर्ष मे इस योजना का लाभ लिया है तो आप दोबारा इसका लाभ नहीं ले सकते।
- इस योजना का लाभ लेने के लिए आपको कीमत, टेड्र मार्क, स्रोत तथा तिथि बताते हुए साईकिल की खरीद के लिए वचन देना होगा।
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योजना का उद्देश्य- हरियाणा सरकार द्वारा फ्री साइकिल योजना को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य राज्य के पंजीकृत श्रमिकों को काम पर आने जाने के लिए साइकिल खरीदने हेतु 5000/- रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करना है। जैसे कि हम जानते हैं कि श्रमिकों के पास अपने काम पर आने जाने के लिए कोई वाहन नहीं हो पाता है जिसके कारण श्रमिक अपने कार्यस्थल पर समय से नहीं पहुंच पाते हैं, इसलिए हरियाणा सरकार द्वारा राज्य के असंगठित मजदूरों को सहायता राशि प्रदान कर साइकिल खरीदने हेतु हरियाणा साइकिल योजना को शुरू किया गया है।
| आवेदन प्रक्रिया- फॉर्म भरवाने के लिए आपको अपने नजदीकी CSC सेंटर पर जाना होगा जहां पर आपको ऊपर बताये गए सभी दस्तावेज लेकर जाने है या फिर आप खुद भी अपनी ID लॉगिन करके या सरल हरियाणा वेबसाइट से ये फॉर्म अप्लाई कर सकते है।
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